गयाजी। गया जिला परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर लंबित ई-चालानों के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष पहल की है। 01 से 12 सितंबर 2026 तक जिला परिवहन कार्यालय, गया में विशेष काउंटर स्थापित किया गया है, जिससे पुराने चालान मामलों का त्वरित निपटारा किया जा सके।
- राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जाएगा।
- 31 मार्च 2026 तक के 90 दिन या उससे अधिक समय से लंबित ई-चालानों के जुर्माने पर 50% तक की छूट मिलेगी।
- वाहन मालिक जिला परिवहन कार्यालय में अपने चालानों की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और संबंधित ई-चालान की प्रति साथ लाना अनिवार्य।
- भीड़ से बचने के लिए पहले से चालान का सत्यापन कराने की सुविधा उपलब्ध।
महत्वपूर्ण निर्देश: जिला परिवहन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार ने अपील की है कि वाहन मालिक सत्यापन की प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर लें। इससे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा और लंबित मामलों का निपटारा तेजी से किया जा सकेगा।
परिवहन विभाग का उद्देश्य पुराने यातायात मामलों का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। इस विशेष योजना के तहत वाहन मालिकों को जुर्माने में छूट देकर आर्थिक राहत प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित चालानों का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।
Continue With Google
Comments (0)